
जालौन में 7 साल पहले एक नाबालिग छात्रा कोचिंग पढ़ने गई थी, जिसे उसका रिश्तेदार बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने पीड़िता को आरोपी की गिरफ्त से बरामद कर लिया था साथ ही बयान के आधार ओर रेप की धारा में बढ़ोत्तरी की गई थी, आज इस मामले में न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद दूसरी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

इस मामले की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि 24 मई 2016 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम की रहने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा, कोंच कोचिंग पढ़ने के लिए आई हुई थी, कोचिंग के दौरान छात्रा का रिश्तेदार आदर्श उर्फ बॉबी पुत्र सुनील कुमार निवासी मोहल्ला आजादनगर मेडिकल थाना मोंठ जिला झांसी, उसे बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। छात्रा के घर वापस न आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की, मगर उसका कहीं सुराग नहीं लगा, साथ ही पुलिस को इस बारे में अवगत कराया, जिस पर पुलिस ने धारा 363, 366 में मामला पंजीकृत कर लिया था, बाद में छानबीन करते हुये पुलिस ने छात्रा को आरोपी आदर्श के साथ बरामद कर लिया, इस मामले में पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर 376 तथा 3/4 पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई थी, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में इसकी विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक जयवीर सिंह ने न्यायालय में आरोप पत्र 9 सितंबर 2016 को दाखिल किये। इस मामले की 7 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी आदर्श उर्फ बॉबी को न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने धारा 376 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया,इतना ही नहीं धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।