Thursday, July 31, 2025
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जालौन में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, किशोरी को ले गया था भगाकर, कोर्ट ने लगाया 65 हजार का जुर्माना

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जालौन में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर रेप करने वाले युवक को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी युवक को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया है।

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वाले एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को भेंड़ ग्राम का रहने वाला सतीश उर्फ छोटू पुत्र सरमन 29 जुलाई 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसका मुकदमा किशोरी के पिता ने कोंच कोतवाली में दर्ज कराया था। किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी थी, जिसके बाद किशोरी को कोंच पुलिस ने सतीश के पास से बरामद किया था, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिस के बाद पुलिस ने किशोरी को न्यायालय में पेश कर उसके बयान दर्ज कराए थे, किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि सतीश ने उसके साथ रेप किया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 बढ़ाई गई। इस मामले में पुलिस में न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की। लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इन साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सतीश को रेप के मामले में दोषी पाया गया और न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने सतीश को 20 साल की सजा और 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को तत्काल पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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