Thursday, July 31, 2025
spot_img
Homeउत्तर प्रदेशजालौन जिला न्यायालय ने पति को सुनाई उम्र कैद की सजा, 5...

जालौन जिला न्यायालय ने पति को सुनाई उम्र कैद की सजा, 5 साल पहले पत्नी की हत्या कर घर में दफना दिया था शव, पुलिस 2 साल बाद कर सकी थी पता

spot_img

जिला जालौन में 5 साल पहले एक युवक ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर में दफन कर उस पर पक्का फर्श करा दिया था और ससुरालीजनों को अंधेरे में रखा था,लेकिन मजिस्ट्रेट जांच के दौरान महिला की हत्या का खुलासा हुआ था, बुधवार को इस मामले में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही मामले में कोर्ट ने 1 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मृतिका विनीता

यह था पूरा मामला

उरई कोतवाली के ग्राम सरसौखी की रहने वाली उर्मिला पत्नी कालीचरण ने दिसंबर 2019 में जालौन के जिलाधिकारी क़े यहां प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने अपनी बेटी विनीता की शादी उरई कोतवली के नया राम नगर अजनारी रेलवे क्रासिंग के पास रहने वाले प्रमोद कुमार अहिरवार पुत्र खेमराज से 2011 में की थी। प्रमोद अहिरवार उसकी बेटी विनीता से 2018 से बात नहीं करा रहा है और यह कहकर बात डाल देता था कि वह दिल्ली में साथ रह रही है, उसे शक है कि बेटी के साथ कोई घटना हुई है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के साथ उरई कोतवाली के प्रभारी शिवगोपाल और सीओ संतोष कुमार को प्रमोद के घर पर भेजा था, जहां उसे हिरासत में लेकर पूंछतांछ की गई थी, जिसके बाद प्रमोद ने पत्नी विनीता की हत्या की बात कबूली और पुलिस को बताया कि उसने हत्या करने के बाद शव को घर में दफन कर दिया और उस ओर फर्श करा दिया। जिसके बाद पुलिस ने उस जगह की खुदाई करने के बाद कंकाल बरामद कर 4 जनवरी 2020 को प्रमोद के खिलाफ हत्या की धारा 302 और 201 आईपीसी में मामला पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

आरोपी पति प्रमोद

तीन साल में दिलाया इंसाफ

इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा 2 मार्च 2020 को आरोप पत्र दाखिल किए गए, साथ ही सात साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किए गए, 3 साल तक चली सुनवाई के बाद प्रमोद कुमार को हत्या की धारा 302 आईपीसी के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दोषी माना और हत्या के मामले में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया वही 201 आईपीसी में 3 वर्ष व 25000 का जुर्माना लगाया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जिला कारागार उरई भेज दिया है।

मां बोली, बेटी को मिला इंसाफ

इस मामले में सजा सुनाई जाने के बाद मृतिका विनीता की मां उर्मिला ने कहा कि उन्हें 3 साल बाद इंसाफ मिला है। विनीता के वर्तमान में तीन बेटियां कनिका (9), गुंजन (7), परी (5) हैं। जिनकी परवरिश भी उर्मिला द्वारा की जा रही है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments