जालौन की ट्रायल कोर्ट ने रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुये 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जिस आरोपी को सजा सुनाई है, उस पर दो वर्ष पहले 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने का आरोप लगा था। सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर पुलिस ने उरई जेल भेज दिया।
यह था मामला
मामला दो वर्ष पहले डकोर कोतवाली में दर्ज हुआ था। जिसमें इस कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले शख्स ने कुसमीलिया गांव के रहने वाले रामलखन पुत्र रतनलाल के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया था कि 22 सितंबर 2021 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को पहले फैसला कर भाग ले गया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत राम लखन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था साथ ही किशोरी की बरामद की के लिए पुलिस ने कई जगह देवेश दी थी इसके बाद पुलिस ने किशोरी को रामलखन के पास से बरामद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था और किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया था, इस दौरान किशोरी ने बयान दर्ज कराते हुए बताया था कि बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले रामलखन ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने रामलखन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई थी।
दो साल में मिला किशोरी को इंसाफ
इस मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जल्द आरोप पत्र दाखिल किये और साक्ष्य तथा गवाह पेश हुये और इस मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट डॉक्टर अवनीश कुमार ने की, जिन्होंने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर रामलखन को आईपीसी की धारा 376 का दूसरी मानते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही 70 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर आरोपी रामलखन को सजा अभियोजन पक्ष की तरफ से दिलाने में सफलता मिली। वही दोषी होने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।