जालौन में 3 साल पहले जमीनी के बटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया था, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से कटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी ने बड़े भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर बड़े भाई को आजीवन कारावास तथा 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
यह था प्रकरण
घटना रेंढर थाना के ग्राम इटौरा की थी। जहां 16 जुलाई 2020 को जमीन के विवाद में दो सगे भाई राम प्रकाश और रविंद्र के बीच विवाद हो गया था, विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों में मारपीट होने लगी थी, जिसमें बड़े भाई रामप्रकाश ने कुल्हाड़ी से छोटे भाई रविंद्र की रात्रि 11 बजकर 50 मिनट पर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना की जानकारी अगले दिन सुबह 4 बजे रविंद्र की पत्नी गुड्डी ने पुलिस को दी थी जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, साथ ही हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर बड़े भाई कुल्हाड़ी के साथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
चार्जशीट के तीन साल के भीतर कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस मामले की विवेचना करने वाले रेंढर थाने के थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार द्वारा ने न्यायालय में घटना के छह माह बाद साक्ष्य और गवाहों कर आधार लार आरोप पत्र दाखिल किये थे। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था, ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर छोटे भाई की हत्या करने वाले भाई राम प्रकाश को दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।