
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की कोर्ट का सीधा प्रसारण किया गया। जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर किया गया, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई लोगों के लिये देखना आसान हो गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की अदालती कार्यवाही कोर्ट में मौजूद लोग देख पाते थे।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरूआत पहली बार की है, इससे अदालत की कार्यवाही सभी तक आसानी से पहुंचानी शुरू हो जाएगी। जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सीधा प्रसारण अभी सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में चुने गये मामलों के लिये होगी। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग का कंटेंट सिर्फ सूचना देने के लिए है, और यह अदालती कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बनेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकृत लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाईकोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड, शेयर और टेलीकास्ट नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत अनुमति के अनुसार कार्यवाही देख सकता है। वही हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार, वैवाहिक, बच्चे को गोद लेने और बच्चों की हिरासत के मामलों, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों और लिंग-आधारित हिंसा से जुड़े मामलों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को छोड़कर सभी कार्यवाही कोर्ट से लाइव-स्ट्रीम की जाएगी। इसके अलावा पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम और टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट समेत कई अन्य कैटेगरीज के मामलों को भी लाइव स्ट्रीम किए जाने से बाहर रखा गया है।