शुक्रवार को जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो ने 16 साल की किशोरी के साथ रेप करने वाले युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 45000 रुपए का जुर्माना लगाया है सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
इस बारे में अवगत कराते हुये शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 6 दिसंबर 2016 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोरा करनपुर के रहने वाले राजकुमार पुत्र लालाराम ने उरई कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को अपने जाल में फसाकर उसे बहला फुसला कर ले गया, जहां कई बार उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए थे।
इस मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पॉस्को डॉ अवनीश कुमार एचजेएस द्वारा की जा रही थी, जिन्होंने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर राजकुमार को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।