
जालौन में 5 साल पहले एक 15 वर्षीय नाबालिक को बहला फैसला कर भाग ले जाकर और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवक को स्पेशल पोक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश ने सबूतो और नाबालिग के बयान के आधार पर 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया है।
इस मामले की पैरवी करने शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके से 12 फरवरी 2018 को काशीराम कॉलोनी के रहने वाला आनंद चौहान पुत्र बलवीर 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 तथा 366 में मामला पंजीकृत कर लिया था, साथ ही किशोरी की खोजबीन की थी, जहां पुलिस ने लोकेशन के आधार पर किशोरी को आनंद चौहान के पास से बरामद कर लिया था, और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया था, जहां किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की, जिस पर पुलिस ने न्यायालय में किशोरी को भगाने वाले आरोपी आनंद चौहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे इसके बाद लगभग 5 साल तक चली पैरवी और साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश डॉ अवनीश कुमार ने धारा 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में आनंद को दोषी पाते हुये 10 साल के कारावास की, सजा साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।