
जालौन में 5 साल पहले एक किशोरी को खरीदने के बाद के युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, आज इस मामले में जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो (गैंगरेप) के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 70 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा पाने वाला आरोपी गिरफ्तारी से ही जेल में बंद है।
इस मामले में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने अवगत कराते हुए बताया कि एट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को एक पुरूष और एक महिला ने 9 मार्च 2018 की दोपहर के समय 1 बजे लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया था और उस किशोरी को हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली के ग्राम सेना के रहने वाले वीरपाल पुत्र देवीदीन को दिल्ली में बेच दिया था। लड़की के अचानक गायब होने पर उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने डेढ़ माह बाद17 अप्रैल 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया था, पुलिस ने इस मामले की विवेचना के दौरान लगभग 6 माह बाद किशोरी को वीरपाल के पास से दिल्ली में बरामद किया था, जहां वीरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिस पर पीड़िता ने वीरपाल पर 6 से 7 माह तक बंधक बनाकर रेप करने की बात कही थी, जिस पर पुलिस ने 376 और 370, 3/4 पॉस्को एक्ट की धारा में बढ़ोत्तरी की थी, साथ ही वीरपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे, इस मामले की लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद वीरपाल को धारा 376 और 370 और 3/4 पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया और न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो गैंग रेप के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार एचजेएस ने आजीवन कारावास की सजा और 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।