यूपी के जालौन में 6 साल पहले 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक के खिलाफ साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के न्यायाधीश में युवक को 20 साल करावास की सजा, साथ ही 40 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में ले लिया साथी उरई जिला कारागार भेज दिया है।
6 साल पुराना था मामला
मामला 6 वर्ष पुराना है। जब 23 मार्च 2017 को कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को पीपरी गांव का रहने वाला दीपक प्रजापति पुत्र बृजलाल अपनी बातों में फसाकर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। शाम तक किशोरी का कहीं भी पता न चलने पर किशोरी के पिता ने इसकी जानकारी थाने में दी थी, जिस पर पुलिस मामला पंजीकृत करते हुए खोजबीन की और किशोरी को दीपक के पास से बरामद किया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपक को जेल भेजकर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और न्यायालय के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए, जहां उसने अपने साथ हुई रेप की बात बताई। बयान और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद किशोरी को भगा के जाने वाले दीपक के खिलाफ रेप की धारा 376 बढ़ाई गई।
20 साल की सजा और 40 हजार का लगाया जुर्माना
इस मामले की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कैलिया थाना पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया और पुलिस ने दीपक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये, इस बीच आरोपी को जमानत मिल गई और वह जेल से छूट गया। इस मामले की लगभग 6 साल से लगातार सुनवाई चल रही थी और मामला पाक्सो एक्ट कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गवाह और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने नाबालिग को भगाकर उसके साथ रेप करने वाले दीपक प्रजापति को दोषी मानते हुये 20 साल की सजा सुनाई है, इतना ही नहीं उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।