Sunday, August 3, 2025
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जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने रेप के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने दोनों पर लगाया 85 हजार का जुर्माना

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यूपी के जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के न्यायाधीश ने अलग अलग किशोरियों से रेप के मामलों में दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है, जिसमें एक पर अदालत ने 40 हजार का, तो दूसरे पर 45 हजार का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला जेल भेज दिया।

पहला मामला कदौरा, दूसरा रामपुरा थाना क्षेत्र का

दोनों मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि पहला मामला कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 4 जनवरी 2018 को गांव के ही रहने वाला मंगल सिंह पुत्र सुरेश अपने परिचित घर से एक 15 वर्षीय किशोरी को यह कहकर अपने घर लेकर आ गया कि उसकी मां ने घर पर बुलाया है, जहां मंगल सिंह किशोरी को अपने घर पर 6 दिन तक बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम देता रहा, 6 दिन तक लड़की के घर वापिस न आने पर किशोरी का पिता मंगल सिंह के घर अपनी बेटी को लाने पहुंचा, जहां पता चला कि मंगल सिंह ने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे मंगल सिंह की कैद से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी, जानकारी मिली पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद बयान दर्ज करते हुए उसके पिता की शिकायत पर आईपीसी धारा 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत करते हुए मंगल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (मयरेप) में मंगल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गए।

वही शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दूसरा मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी 15 मार्च 2017 को शाम 8 बजे करीब खेत से घर पर लौट रही थी, तभी गांव के ही रहने वाले जगबहादुर पुत्र ओम सिंह ने किशोरी को पकड़ लिया और सरकारी स्कूल के पीछे ले जाकर जबरजस्ती दुष्कर्म कर दिया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर जंग बहादुर के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, इधर आरोपी को जेल से जमानत मिल गई थी।

 

शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कदौरा थाना क्षेत्र के मामले की सुनवाई लगभग साढ़े 5 साल तक चली, जबकि रामपुरा थाना क्षेत्र के मामले की सुनवाई लगभग 6 साल तक चली। इन दोनों मामलों की सुनवाई और साक्ष्य बुधवार को पूरे होने के बाद न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के विद्धान न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने रामपुरा वाले मामले में 16 वर्षीय रेप के आरोपी जंग बहादुर को 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि बंधक बनाकर 15 वर्षीय किशोरी से रेप करने वाले मंगल सिंह को भी दोषी मानते हुये 20 साल की सजा और 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। सजा सुनाते ही दोनों दोषियों को कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके जिला कारागार उरई जेल भेज दिया। दोनों दोषी जंग बहादुर और मंगल सिंह जमानत पर रिहा चल रहे थे।

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