जालौन के जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला जज ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पिता और दो पुत्र को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानलेवा हमला 7 साल पहले युवक पर सोते समय किया गया था। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
पड़ोसी से हुआ था विवाद, पिता के साथ पुत्रों ने घटना को दिया था अंजाम
मामला गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरसेड़ा का है। जहां 7 साल पहले 3 अप्रैल 2016 को कुरसेंडा ग्राम का रहने वाला जितेंद्र सिंह गर्मियों में अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई पर रात के वक्त सोने जा रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला राहुल सिंह उसके घर से निकला उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। गाली गलौच का विरोध जितेंद्र ने किया जिस पर राहुल उसे धमकी देकर घर चला गया और थोड़ी ही देर में अपने भाई राजकुमार और पिता रूप सिंह के साथ जितेंद्र सिंह के दरवाजे पर आ धमका और जितेंद्र सिंह के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने लगा, इस दौरान विरोध करते हुए जितेंद्र ने भी राहुल सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी, इसी बीच राहुल ने बल्लम से जितेंद्र सिंह के शरीर पर अचानक हमला बोल दिया और उसके शरीर पर कई बार प्राणघातक बार किया, जिससे वह घायल हो गया, जहां उसने अपने आप को बचाने का प्रयास करते हुए लहूलुहान हालत में ही घर के अंदर भागा और उसने अपनी जान बचाई, साथ ही उसने घटना की शिकायत गोहन थाना पुलिस से की। वारदात को अंजाम देने के बाद पिता पुत्र मौके से भाग गए। वही पुलिस घायल जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया और शिकायत कर हमला करने वाले राहुल उसके भाई राजकुमार और पिता रूप सिंह विरुद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, मगर आरोपी जमानत लेने पर बाहर आ गए।

विवेचना में हटा दिया था एक आरोपी का नाम
इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि पुलिस ने इस घटना की विवेचना करते हुए इस घटना में शामिल राहुल के पिता रूप सिंह का नाम घटना से हटा कर दिया था और दोनों भाई राहुल और राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज के यहां शुरू हुआ और ट्रायल के दौरान जिस पर पीड़ित ने प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिया, जिसमें पुलिस पर एक आरोपी का नाम हटाने का आरोप लगाया, जिसका संज्ञान लेने के बाद जिला जज ने विवेचना में हटाए गए नामजद आरोपी रूप सिंह का नाम घटना में शामिल कर उस पर भी मुकदमा चलाया। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज लल्लू सिंह ने पिता रूप सिंह व उसके बेटे राहुल सिंह और राजकुमार को साक्ष्य और पांच लोगों द्वारा दी गई गवाही के आधार पर दोषी करार दिया है। इस मामले में जिला जज ने पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही तीनों पर 22- 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।