Thursday, July 31, 2025
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गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामला, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से किया इंकार

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अरविंद केजरीवाल बनाम गुजरात राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 10191/2023 के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी पर कोई दखल देने से साफ इंकार कर दिया, साथ ही अदालत ने कहा कि 29 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। गुजरात हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय लेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था, जब हमने समन ऑर्डर को सेशन मे चुनौती दी थी, इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट मे पेश होगा तो अपनी सभी बात को अदालत मे रख सकता है। जस्टिस श्री खन्ना ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में जाने दीजिए। अपनी बात वहां कहने दीजिए।

बता दे कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समन आदेश बिल्कुल सही और सिक्वेंस में है। समन के बाद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया गया है। जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए।

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