Home बिहार सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभु नाथ सिंह को 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास हुए दोहरे हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत उन्हें पहले ही दोषी करार दे चुका था। शुक्रवार को अदालत ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को आदेश दिया, “वह पीड़ित परिवारों को दस लाख रुपये का मुआवजा दे,” पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में पहले से ही हत्या के एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। पूर्व सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।

दरोगा राय और राजेंद्र राय की हुई थी हत्या

राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह

यह मामला 28 साल पुराना है। जब राजद के पूर्व सांसद प्रभु नाथ सिंह 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास थे, और उन पर दारोगा राय (47) और राजेंद्र राय (18) की हत्या करने का आरोप लगा था।  आरोप यह था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट देने से मना कर दिया था, इसलिये उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई ने आरोपियों पर  गवाहों को धमकाने की शिकायत की थी, जिसके बाद इस केस को बिहार के छपरा जिले से पटना स्थानांतरित  कर दिया गया था, जहां इसका ट्रायल हुआ था। अदालत ने  सबूतों के आभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था, इस मामले को चुनौती पटना हाईकोर्ट में दी गई थी।  2012 में निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया था, इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र ने दोनों फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, आज इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ को हजारीबाग जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया, इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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