Home हाई कोर्ट निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंदर और मोनिंदर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, फांसी की सजा पर लगाई रोक

निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंदर और मोनिंदर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, फांसी की सजा पर लगाई रोक

निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंदर और मोनिंदर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, फांसी की सजा पर लगाई रोक
निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र और मोनिंदर

यूपी के नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, दोनो की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी।

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न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। इससे पहले दाखिल की गई दोनों की याचिका पर सितंबर माह में लंबी चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।

बता दे कि 2005 और 2006 में यूपी के नोयडा इलाके के निठारी में बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की रेप के बाद हत्या के कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें तीन मुकदमों में पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 16 मुकदमों में CBI कोर्ट गाजियाबाद का फैसला आ चुका है। 13 मुकदमों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी और तीन में उसे बरी किया गया था, जबकि मोनिंदर पंधेर को दो मुकदमों में फांसी, एक मुकदमे में सात साल की सजा सुनाई गई थी और चार मुकदमों में उसे अदालत ने बरी कर दिया था। सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद दोनों की फांसी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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