Sunday, August 3, 2025
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा नोटिस, 14 फरवरी तक जबाब के साथ हाजिर होने का दिया आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रबंध समिति हेमवती नंदन बहुगुणा विद्यालय समिति की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुये कानपुर और प्रयागराज के जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस जारी किया है, साथ ही दोनों अधिकारियों को 14 फरवरी 2024 को जबाब के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 16 फरवरी 2022 के आदेश की अवहेलना करने के लिये नोटिस दिया है। अदालत ने कहा, “प्रथमदृष्टया दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का केस बनता है।”

याची प्रबंध समिति हेमवती नंदन बहुगुणा विद्यालय समिति की ओर से अधिवक्ता राम विशाल मिश्र का कहना है कि 27 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी प्रयागराज ने हरिजन प्राइमरी पाठशाला सर्कुलर रोड, नवादा, प्रयागराज का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया, जिस पर अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी और कहा नियंत्रक अध्यापकों व कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा उनका वेतन भी नहीं रोका जायेगा। 16 फरवरी 2022 के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर अवमानना याचिका दायर की गई है। याची के अधिवक्ता राम विशाल मिश्र का कहना है कि अदालत की रोक के बावजूद पाठशाला के कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस याचिका पर अधिवक्ता बालानाथ मिश्र, राम विशाल मिश्र व सचिन मिश्र में अपनी दलीले रखी।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रयागराज के समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडेय व जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली और पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है।

बता दे कि अदालत ने जिन दो जिला समाज कल्याण अधिकारी को कारा बताओं नोटिस दिया है, उसमें प्रयागराज की प्रज्ञा पांडेय व कानपुर नगर में तैनात पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह शामिल है।

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