Home उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 सितंबर को करेगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 सितंबर को करेगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 सितंबर को करेगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायलय

18 सितंबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। वाराणसी की अदालत में दायर वाद की पोषणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, दायर मूल वाद में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बहाल करने की मांग की गई है। इसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद का 2021 में एक अधिवक्ता की अध्यक्षता वाले आयोग की तरफ से सर्वेक्षण करने के वाराणसी की अदालत के निर्देश को भी चुनौती दी गई है।

ज्ञानवापी

वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी थी सुनवाई

इस हफ्ते 12 सितंबर को ज्ञानवापी मामले की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा सुनवाई की जानी थी, मगर अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद इसकी अलगी तारीख 18 सितंबर सोमवार निश्चित की गई है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 28 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ में जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी, तब अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था, कि हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, ऐसे में उस पीठ की ओर से फैसला दिया जाना चाहिये, हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक, जब किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद भी फैसला नहीं दिया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश के पास उस मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेजने या स्वयं उस पर सुनवाई करने का अधिकार होता है।

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