इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने यूपी की चर्चित महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति और परिजनों को राहत दी है। आलोक की भाभी शुभ्रा मौर्य द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने इस मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।

बता दे कि यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद के बीच आलोक की भाभी शुभ्रा मौर्य ने ससुरालीजनो के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप में धूमलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, इस रिपोर्ट में शुभ्रा ने पति विनोद कुमार मौर्य, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्या, जेठानी प्रियंका मौर्य और देवर आलोक मौर्य का नाम शामिल था, इस एफआईआर पति विनोद और अन्य ससुराल वालों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, यह मामला न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने गया था, जिन्होंने मामले को सुनने के बाद मध्यस्ता केंद्र भेज दिया है।