Sunday, August 3, 2025
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सुप्रीम कोर्ट से कोचिंग सेंटरों को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा कोचिंग सेंटर्स दिल्ली हाईकोर्ट में रखे अपना पक्ष

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सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली में संचालित कोचिंग सेंटरों को राहत नहीं दी हैं, साथ ही हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रहे, सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट मे दलील देते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना कोचिंग सेंटर बंद करने का आदेश दिया, इसमें हमें कुछ राहत दी जाए।

न्यायमूर्ति दीपांकर ने कहा ऐसे कोचिंग है, जहां डेस्क ही नहीं है। सभी छात्र पास-पास बैठे हैं। आप यह बताये कि 200-300 वर्ग गज में आपने कितने छात्रों का नामांकन कराया है?
ऐसी स्थिति में अगर आग लग जाए तो।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा घर में भी तो आग लग जाती है इसका मतलब यह नहीं है। उन्होंने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी गई, वहां शिक्षक हैं, छात्र हैं। हमें ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं?

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को होने वाली तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाये। इसमें 15 कोचिंग सेंटर पहले ही बंद हो चुके हैं।

दरअसल कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुये सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।

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