Home उत्तर प्रदेश जालौन में न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 6 साल की मासूम से रेप करने वाले दरिंदे को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया 50 हजार का अर्थदंड

जालौन में न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 6 साल की मासूम से रेप करने वाले दरिंदे को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया 50 हजार का अर्थदंड

जालौन में न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 6 साल की मासूम से रेप करने वाले दरिंदे को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया 50 हजार का अर्थदंड
जिला एवं सत्र न्यायालय जालौन

एक साल पहले यूपी के जालौन में खेत पर जा रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को मूंगफली देने के बहाने बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले एक युवक को गुरुवार को जालौन की न्यायालय पॉक्सो (मय रेप) के न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर उरई कारागार भेज दिया।

6 साल की मासूम के साथ हैवानियत 8 नवंबर 2022 को गोहन थाना क्षेत्र के एक ग्राम में घटित हुई थी। जब वह मंदिर के पास स्थित अपने खेत पर जा रही थी, तभी गांव के ही रहने वाले राजा भईया पुत्र भागीरथ ने छह साल की मासूम बच्ची को अकेला देखकर, उसे मूंगफली देने की बात कहकर अपने साथ गांव के ही रहने वाले रंजीत के बाड़े में ले गया, जहां मासूम के साथ दरिंदगी करते हुये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

मासूम के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर चुप कराना चाहा, मगर आवाज सुनकर आस पास के लोग आने लगे, जिन्हे देकर रेप की वारदात को अंजाम देने वाला मौके से भाग गया। बच्ची की आवाज पर आस पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मासूम की हालत देख परिजनों और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मासूम की मां ने इसकी लिखित शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए मासूम को तत्काल मेडिकल के लिये भेजा, साथ ही राजा भईया को गिरफ्तार जेल भेज दिया।

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जल्द ही घटना के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये, जिस पर सुनवाई हुई, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 6 माह के भीतर साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद गुरुवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले राजा भईया को गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाये जाने के बाद हिरासत में लेकर पुलिस ने उरई जिला कारागार भेज दिया।

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