गुजरात उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को अहमदाबाद की प्रिंसिपल सेशंस सिटी सिविल कोर्ट, में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और न्यायालय को अगले 10 दिनों के अंदर मामले का फैसला करने का आदेश दिया। स्थानांतरण का कारण पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने वाले पीठासीन अधिकारी वर्तमान में छुट्टी पर है।

पीएम की शैक्षिक डिग्री को लेकर की थी टिप्पणी
बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री कथित रूप से कई टिप्पणियां की थी, जिसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला दायर किया था, जिसकी सुनवाई के संबंध में अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने उन्हें समन जारी किया, था जिसे मौजूदा मामले में उन्होंने चुनौती दी है।
अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पहले केजरीवाल और संजय सिंह के कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। इससे पहले, 5 अगस्त को, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए, दोनों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया और मामले को 29 अगस्त के दिन सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से भी कोई राहत पाने में असफल रहे और इसके बजाय, उन्हें शीर्ष अदालत ने अपनी लंबित याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने के लिये कहा था।