3 अक्टूबर को गिरफ्तार किये गये न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली कोर्ट ने सोमवार 9 अक्टूबर को दोनों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों लोगों पर चीनी प्रोपेगेंडा चलाने के लिये चीन से पैसा लेने का आरोप है, दिल्ली पुलिस ने दोनों को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया था।
मंगलवार दोपहर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर के सामने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को पेश किया। दिल्ली पुलिस की ओर से दोनों की 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसका पुरकायस्थ के वकील ने विरोध किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि केस में अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसीलिए हिरासत की मांग की गई है। जिस पर कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले सोमवार को प्रबीर और अमित ने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में प्रबीर और अमित के अधिवक्ता ने कहा कि मेरे मुवक्किलों की गिरफ्तारी और रिमांड को कई कानूनी आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें वजह नहीं बताई थी। ट्रायल कोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील की अनुपस्थिति में रिमांड का आदेश जारी किया गया था।
इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा है। UAPA के नियमों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।