Saturday, January 24, 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बदला बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी की मौत की सजा पर फैसला, फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

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12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली की साकेत कोर्ट की सजा का फैसला बदल दिया है। दो जजो की पीठ ने फैसला सुनाते हुये 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन  का आतंकी है। उस पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का आरोप है।

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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को 8 मार्च 2021 को दोषी करार दिया था। अदालत ने 14 मार्च 2021 इस मामले में फैसला सुनाते हुये इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी, तब कोर्ट ने कहा था कि यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। साकेत कोर्ट के फैसले को आरिज ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद इस मामले की 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुयी और आरिज की मौत की सजा को उम्र कैद में बादल दिया।

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देश की राजधानी दिल्ली 13 सितंबर 2008 को 5 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए थे, साथ ही तीन जिंदा बम भी पुलिस को मिले थे। 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी, जिसके एक हफ्ते बाद 19 सितंबर 2008 की सुबह बाटला हाउस में एल-18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। वहां इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मरने वाले 2 संदिग्ध आजमगढ़ के थे। 2 गिरफ्तार हुए थे। एक फरार हो गया था। एनकाउंटर के दौरान आरिज मौके से भाग निकला था। उसे साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई थी। आरिज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट में 2007 में हुए ब्लास्ट में भी शामिल होने का आरोप था। जानकारी के मुताबिक, आरिज बम बनाने में माहिर है और वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और वाराणसी बम धमाके में भी शामिल रहा था।

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