Wednesday, July 30, 2025
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को दी बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज

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मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनुप जे भंभानी ने आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत दी है, अब उन्हे सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। 17 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर अंतरिम रोक को हटा दिया था।

सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनुप जे भंभानी ने कहा- राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल रहेगा, जिसमें उसने सचिवालय को राघव से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए आप नेता के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता।

वही आप सांसद राघव चड्ढा ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला था, जिसका उद्देश्य एक युवा, मुखर सांसद को चुप कराना था। विपक्षी आवाजों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आप सांसद ने सोशल मीडिया X पर लिखा, “यह घर या दुकान के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, लेकिन आखिर में जीत सत्य और न्याय की हुई।

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