Thursday, July 31, 2025
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फर्रुखाबाद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सुनाई फांसी की सजा, 75 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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यूपी के फर्रुखाबाद जनपद की पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। फतेहगढ़ पुलिस ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए मात्र दो माह 15 दिन में अभियुक्त को मृत्य दंड की सजा दिलवाने में सफलता पाई है। इतना ही नहीं दोषी पर कोर्ट ने 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। घटना में दूसरा आरोपी किशोर है, उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। वही अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रभावी पैरवी के लिए पूरी टीम को पचास हजार के पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाने की घोषणा की है।

यह घटना घटना कम्पिल क्षेत्र के एक गांव की थी। जहाँ 12 सितम्बर 2023 को सुबह नौ बजे मुर्गी फ़ार्म संचालक शाहिद ने घर के बाहर खेल रही मासूम को पकड़कर अपने साथी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मासूम का शव मुर्गी फ़ार्म के पास पड़ा मिला था, इस मामले की पुलिस ने जांच कराई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मासूम की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी, जिस पर इस घटना में शामिल आरोपी शाहिद को जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 दिन में ही विवेचना पूरी करने के बाद पॉक्सो एक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। घटना में 9 गवाहों को पेश किया गया, इसमें एक चरवाहे और वादी मृतक बालिका के चाचा की गवाही महत्वपूर्ण रही। जिस आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर शाहिद को दुष्कर्म के बाद हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए शाहिद को फांसी की सजा और 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि मासूम के माता पिता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिया है।

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