Thursday, July 31, 2025
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 सितंबर को होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, कोर्ट करेगा तय केस सुना जाये या नहीं

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सोमवार 18 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट में मसाजिद इंतजामिया कमेटी द्वारा वाराणसी की जिला अदालत में दायर सिविल वाद की पोषणीयता पर चुनौती देते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग की गई है कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, उस जगह मंदिर बहाल किया जाये और पूजा की अनुमति दी जाये। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इसका विरोध किया गया और हाईकोर्ट में इस सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया गया। वही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि ज्ञानवापी सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वाराणसी की अदालत में 32 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लगभग दो वर्षों से यह केस चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति  प्रकाश पाडिया की पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया था और 28 अगस्त 2023 फैसले की तारीख तय की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने यह केस अपने अंतर्गत में ले लिया और नये सिरे से सुनवाई शुरू कर दी है।

इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर 2023 को हुई थी। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर थे। यही कारण था कि चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने इस मामले की ऑनलाइन सुनवाई की थी। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हो सका। सुनवाई 12 सितंबर को नहीं हो सकी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अगली सुनवाई की डेट 18 सितंबर तय कर दी थी।

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