
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की पीठ ने हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के मामले की सुनवाई करते हुए जांच पर सवाल खड़े किए। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि घटना की सही तरीके से जांच नहीं कराई गई। पीठ में अब इस केस की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हापुड़ में अधिवक्ताओं पर किए गए पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के मामले की सुनवाई की। इस दौरान SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगशन टीम) ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कई सवाल किये जिसका SIT संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े शुरुआती तथ्य हैं। जांच अभी भी जारी है।
इस मामले में हापुड़ बार एसोसिशन की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए गया कि जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाये कोर्ट को बताया गया कि रिटायर्ड जिला जज हरिनाथ पांडेय की अध्यक्षता में एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। 12 अक्टूबर को अब इस केस की अगली सुनवाई होगी।