गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की दो विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) पर सुनवाई की। पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसियों से पूछा था, कि शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ तो वह मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं है, जिस पर सवाल का स्पष्टीकरण जांच एजेंसियों द्वारा दिया गया। वही दिल्ली शराब घोटाले में राजनैतिक दल आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है जिसके लिए जांच एजेंसी कानूनी सलाह ले रही है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान बुधवार को आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से नाम लिये बिना सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पक्ष रखने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा था, कि जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि यह एक राजनीतिक दल के पास गया। वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? वह लाभार्थी नहीं है। जिस पर गुरुवार को जबाब देने की बात एएसजी ने कही थी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सवाल के बारे में प्रेस रिपोर्टों पर आपत्ति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझसे लिंक के बारे में सवाल पूछा था। कई प्रतिष्ठित अखबारों की हेडलाइन में कहा गया है।
पीठ ने ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? आज सुबह सभी चैनल बता रहे हैं कि ईडी आप को एक पार्टी बनाना चाहता है।” न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सिंघवी से कहा कि पीठ मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “एक अदालत में हम सवाल पूछते हैं। दूसरा, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते हैं। मैंने पेपर देखे हैं। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।” सिंघवी ने जवाब दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जानते हैं कि यौरलॉर्डशिप ने क्या पूछा, हम जानते हैं कि यौरलॉर्डशिप ने क्या पूछा। वह बात नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर “आप” को एक पार्टी बनाने के लिए इसे आधार बनाया जा रहा है।” एएसजी राजू ने कहा , “मुझसे आज सुबह मीडिया ने पूछा। मैंने कहा- अगर सबूत है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे यही बयान था।”