Thursday, June 12, 2025
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राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, पत्नी की हत्या में उम्रक़ैद की सजा काट रहे शख्स की सजा की रद्द, राजस्थान सरकार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश

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राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की पीठ ने पत्नी की हत्या के मामले में 12 साल से जेल में सजा काट रहे शख्स की सजा को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को उसे 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। सजा काट रहे आरोपी ने इस सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिये हुये कहा कि उसे 3 महीने के भीतर 25 लाख रुपये का भुगतान किया जाये। पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी को रुपये के रूप में पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, फिर भी समाज और आरोपी से परिचित व्यक्तियों को एक संदेश भेजा जाना आवश्यक है।

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यह था मामला

कोर्ट से निर्दोष पाये जाने वाले शख्स से मृतिका से शादी 2003 में हुई थी। शख्स पर आरोप था कि 13 मई, 2011 को दहेज की मांग को लेकर महिला पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह घायल हो गई। जिसके बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 307 के तहत सास और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, विवेचना करने वाले अधिकारी द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप जोड़ा गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ केवल धारा 498-ए, 307 और 302 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद महिला के पति को को दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिससे व्यथित होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे शख्स ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान में अपील दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने दिया तर्क घटना के वक्त वह नहा रहा था

इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटना के समय, आरोपी स्नान कर रहा था और जब उसने अपनी पत्नी की चीख सुनी, तो वह मौके पर आया और उसके हाथों में उसकी पत्नी के बाल आ गए, जब उसने मृतक पर पानी डालने की कोशिश की। आगे यह तर्क दिया गया कि PW-8 (डॉक्टर) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि यदि कोई व्यक्ति जल गया है और कोई उस व्यक्ति पर पानी डालकर उसे बचाने की कोशिश करता है, तो आग की लपटों से झुलसन हो सकती है। यह भी तर्क दिया गया कि निचली अदालत के समक्ष परीक्षण किए गए सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक ने आत्महत्या की थी। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ता को केवल PW-6, एक बाल गवाह के बयान और परचबयान के आधार पर दोषी ठहराने में त्रुटि की थी।

कोर्ट ने की टिप्पणी

याचिका के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की पीठ ने कहा “बाल गवाह मृतक और आरोपी का बेटा की गवाही को ध्यान में रखते हुए कहा कि घटना के समय वह छत पर सो रहा था और उसने खुद इस घटना को नहीं देखा था। पीठ ने आगे कहा कि जब उसने तेज आवाजें सुनी, तो वह छत से नीचे आया और देखा कि उसके पिता नहा रहे थे और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसकी मां पर पहले ही पानी डाला जा चुका था और वह कपड़े से ढकी हुई थी। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि इस गवाह को कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने उसे चश्मदीद गवाह मानकर स्पष्ट रूप से गलती की है। इसके अलावा, परचबयान की विश्वसनीयता के संबंध में न्यायालय ने कहा कि न तो इसे किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और न ही इसका कोई स्वतंत्र गवाह था। अदालत ने कहा कि पर्चबयान पर मृतक के अंगूठे का निशान है, जिसका मतलब है कि उसकी हथेलियां जली नहीं थीं।

पूरी कार्रवाई झूठा फसाने की लिए की गई

कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया और डॉक्टर द्वारा सर्टिफिकेट देने के 5 मिनट के भीतर 95% जले हुए घायल का पर्चाबयान दर्ज कर लिया गया। अदालत ने आगे टिप्पणी की क्योंकि उसने कथित परचबयान संदिग्ध पाया, “ यह अजीब और समझ से परे है कि परचबयान को रिकॉर्ड करने के बाद और जब एदल प्रसाद, एसआई PW-24 को यह पता चला कि घायल की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया ताकि मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सके। इस प्रकार, पूरी कार्यवाही केवल उसे झूठा फंसाने के लिए आरोपी के खिलाफ शुरू की गई।” महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह मृतक पर जबरदस्ती मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का मामला होता तो मृतक मदद के लिए शोर मचाती, लेकिन यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था। इसे देखते हुए कोर्ट ने इसे आत्महत्या का मामला पाते हुए राज्य सरकार को गलत तरीके से मुकदमा चलाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उसकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए आरोपी को 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया।

आरोपी को किया बरी

पीठ ने कहा, “आरोपी वास्तव में एक पीड़ित था, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया और उसे 12 साल और 4 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रहना पड़ा, इस दौरान उसे हिरासत में रखा गया और वह अपने तीन नाबालिग बच्चों से दूर रहा। अदालत ने बरी करने का यह फैसला सुनाया, क्योंकि उसने पाया कि मृतक, आरोपी की पत्नी, ने वास्तव में आत्महत्या की थी और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया था।“

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