Home उत्तर प्रदेश जालौन की डकैती कोर्ट ने रेप, हत्या लूट के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जालौन की डकैती कोर्ट ने रेप, हत्या लूट के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जालौन की डकैती कोर्ट ने रेप, हत्या लूट के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय जालौन

यूपी के जालौन जिले में 8 साल पहले पति के साथ एक कार्यक्रम से लौट रही महिला के साथ तीन बदमाशों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों का विरोध करने पर महिला के पति की बदमाशों ने सरिया घोंपकर हत्या कर दी थी, साथ ही महिला के जेवरात लूटकर भाग गये थे, इस मामले में जालौन के न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख 4 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।

मामले की पैरवी करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 8 सितंबर 2015 को कोंच कोतवाली इलाके के रहने वाले दंपत्ति उरई आये थे और दोनों उसी रात वापिस बाइक से वापिस कोंच जा रहे थे। जब वह अपनी बाइक से कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पनयारा के पास पहुंचे तभी पीछा कर रहे तीन बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को रोककर पति को पकड़कर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, इसका विरोध जब पति ने किया तो बदमाशों ने सरिया से हमला करते हुये महिला के पति की हत्या कर दी थी, साथ ही महिला के जेवरात लूट कर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने 9 सितंबर को मेडिकल आधार पर रेप, हत्या तथा लूट की धाराओं में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की जांच और मोबाइल सीडीआर के आधार पर उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़र के रहने वाले बृजमोहन पुत्र पन्नालाल धोबी, अभिजीत उर्फ मंटोले पुत्र संतराम नाई तथा ध्यानचंद उर्फ ध्यानु पुत्र राजेंद्र सिंह पांचाल निवासीगण ग्राम मडोरा के नाम प्रकाश में आये। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 13 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, साथ ही कोंच कोतवाली पुलिस ने सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किये। 8 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय स्पेशल जज डकैती के न्यायाधीश अंचल लवानियां ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपी बृजमोहन, ध्यानचंद और अभिजीत को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख 4 हजार का आर्थिक दंड भी कोर्ट ने लगाया है।
सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया है, जिसमें ध्यानचंद पहले से ही उरई जेल में बंद है।

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