जालौन में 10 साल पहले बाइक से जा रहे भाई बहिन को अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में रोक कर लूट लिया था, इस मामले में जालौन के स्पेशल अपर जिला जज ने फैसला सुनाते हुए युवक को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
इस मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि कोंच कोतवाली के मुहल्ला गोखले नगर निवासी साकेट शांडिल्य अपनी बहिन के साथ बाइक पर सवार होकर 25 जून 2013 को उरई से कोंच की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात बदमाश ने साकेट की बाइक को रोक लिया और लूट की घटना को अंजाम देकर युवक की बहिन के सोने चांदी के आभूषण व नगद रुपये लेकर भाग गया था। पीड़ित ने इसकी सूचना कोंच पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने नौ जुलाई 2013 को अज्ञात बदमाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने घटना के छह साल बाद डकोर कोतवाली के ग्राम कुसमिलिया निवासी दीपक अहिरवार के पास से लूट के सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपये बरामद करते हुये दीपक को जेल भेज दिया था, इसके बाद पुलिस ने कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल कर दिये थे।
बुधवार को अपर जिला जज अंचल लबानिया ने दीपक को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुये सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।