जालौन में 6 साल पहले प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर बहन की हत्या करने वाले तथा प्रेमी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले भाई को जालौन के स्पेशल न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर भाई को दोषी मानते हुयेआजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया, सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मसगांव में 23 सितंबर 2017 को कोमल दोहरे पुत्र संतोष ने अपनी बहन की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी थी, हत्या का कारण बहन को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना था, साथ ही हत्यारोपी भाई कमल ने बहन के प्रेमी ज्ञान सिंह पुत्र नंदकिशोर निवासी कुंवरपुर के ऊपर भी चाकू से बार कर मरणासन्न कर दिया था, इस मामले में मृतका के प्रेमी ज्ञान सिंह ने कोमल पर ऑनर किलिंग का मामला कुठौंद थाने में दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने कोमल के विरुद्ध हत्या व हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या करने वाले कोमल दोहरे को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली गई।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। लगभग 6 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को स्पेशल न्यायालय पाक्सो कोर्ट में इस मामले का फैसला सुनाया। न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने बहन की हत्या व उसके प्रेमी की हत्या की कोशिश करने वाले कोमल दोहरे को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए हत्या में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को जेल भेज दिया गया है।