Thursday, July 31, 2025
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जालौन में कुकर्म के बाद 10 वर्षीय किशोर की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा

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जालौन में 6 साल पहले युवक ने 10 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करते हुए उसकी नाले में फेंककर बेरहमी से हत्या कर दी, इस मामले में न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इस वारदात को अंजाम देने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 55 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर उरई कारागार भेज दिया है।

यह था मामला

मामला कैलिया थाना इलाके का था। जहां 6 अक्टूबर 2017 को कैलिया थाना इलाके के रहने वाला एक 10 वर्षीय किशोर घर से खेत पर बकरी चराने जा रहा था, तभी कैलिया इलाके के रहने वाला बनमाली पुत्र कम्बोद ने 10 वर्षीय किशोर को रास्ते में अकेला देखकर पकड़ लिया, जहां उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद किशोर खून से लथपथ हो गया था, किशोर ने इस घटना के दौरान शोर मचाया, जहां खेत पर काम कर रहे बनकेलाल पुत्र आशाराम निवासी कैलिया ने सुना वह आवाज की तरफ बनमारी उसके साथ दरिंदगी कर रहा था, जिसे देखकर बनकेलाल ने इसे पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर कुकर्म करने वाले पास से निकले नाले में किशोर को उठाकर फेंक दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद वह मौके से भाग गया।
घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने नाले से किशोर के शव को अगले दिन बरामद किया, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशोर के साथ कुकर्म किया गया और गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन किशोर के पिता की शिकायत पर बनमाली के विरुद्ध हत्या, कुकर्म और पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया। जिसके बाद 11 अक्टूबर की आरोपी बनमारी को गिरफ्तार उसे जेल भेज दिया।

5 साल बाद आया फैसला

इस मामले की पैरवी करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी बनमारी के खिलाफ हत्या और कुकृत्य की पुष्टि होने पर पुलिस ने न्यायालय में चार जनवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल किये। 5 साल तक सुनी सुनवाई के बाद इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने युवक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।

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