जालौन में 1 साल तक 14 वर्षीय सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले को शख्स को गुरुवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने 60 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
1 साल पहले लिखी गई थी एफआईआर
मामला जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके का है। जहां 1 साल पहले 14 वर्षीय किशोरी की बड़ी मां ने अपने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस एफआईआर में किशोरी की बड़ी ने बताया था कि बच्ची की मां का देहांत बचपन में हो गया था, जबकि उसके पिता घर पर नहीं रहते थे और वह ट्रक चलाने का काम करते थे, इसी का फायदा उठाकर नाबालिक का चाचा 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा, साथ ही उसे डराता धमकाता रहा, इस बात की जानकारी पीड़िता ने अपनी दादी को भी बताई थी, लेकिन दादी ने भी मामले को दबाने का प्रयास किया, जिसके बाद उसकी बड़ी मां ने यह मामला पुलिस को बताया था। जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी के सगे चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि आरोपी ने किशोरी के साथ 12 जनवरी 2021 से लेकर कई बार उसके साथ मौका मिलने पर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत 5 मई 2022 को कालपी कोतवाली पुलिस से की थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में किशोरी के सगे चाचा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए, यह मामला जनपद के।न्यायालय पाक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश मुहम्मद कमर की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद गवाहों और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ उस पर 60 हजार का जुर्माना लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।