जालौन में लगभग चार साल पहले शराब के लिए पैसे न देने पर मातृ एवं शिशु कल्याण भवन में ठहरे श्रमिकों के ऊपर दबंग ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था, जिससे पास में ही जल रही आग की चपेट में सभी श्रमिक आ गए थे। इस घटना में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, गुरुवार को इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने फैसला सुनाया है, इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अलग अलग धाराओं में एक लाख 21 हजार 250 का भी जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र भदौरिया ने बताया कि माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुरा में वर्ष 2020 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के ठेकेदार पंकज कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी चुर्खी बाल जालौन के संरक्षण में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा था। जिसमें कालपी कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर काशी खेड़ा के रहने वाले टिंकू व गांव के ही कपिल, प्रिंस, अमित, अंशु, राजकुमार 21 मार्च 2020 को विद्युतीकरण का काम करने के बाद मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में ठहरे थे। रात करीब 8 बजे गांव के रहने वाले रामनारायण उर्फ लीटर पुत्र घनश्याम सिंह निवासी अकबरपुरा ने श्रमिक कपिल से रात में ही बिजली लाइन जोड़ने को कहा, लेकिन कपिल ने कहा कि ट्रांसफार्मर से फेस उड़ गए हैं, उसे सुबह जोड़ देंगे, इसी दौरान रामनारायण उर्फ लीटर ने श्रमिकों के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी दी, यदि लाइट नहीं चली तो जान से मार देंगे, इसके बाद कपिल ने रात में ही बिजली को सुधार दिया। दो दिन बाद 23 मार्च 2020 को शाम 7:30 बजे जब कपिल पुत्र मोतीलाल, टिंकू पुत्र रघुवीर, प्रिंस पुत्र पप्पू, अमित पुत्र सुरेंद्र, अंशु पुत्र पुनु एवं राजकुमार पुत्र रघुवीर चूल्हे पर खाना बना रहे थे, तभी रामनारायण एक बार फिर पहुंचा और उसने शराब के लिए पैसे मांगे, जिस पर कपिल ने मना कर दिया कि न तो वह शराब पीते हैं और न ही पैसे देंगे, इसके बाद रामनारायण गाली देता हुआ चला गया और रात लगभग 8:30 बजे वापिस लौटा और स्टील की बाल्टी में ज्वलनशील पदार्थ भरकर लाया और सभी श्रमिकों के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया था, इस घटना में मौजूद सभी 6 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए थे, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसमें इलाज के दौरान टिंकू और प्रिंस की जलकर मौत हो गई थी।
जिसके बाद मरने वाले टिंकू के भाई राजू पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम कशीखेड़ा थाना कालपी ने रामनारायण पुत्र घनश्याम के विरुद्ध हत्या, हत्या की कोशिश एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना की तो पता चला कि घटना रामनारायण ने नहीं बल्कि गांव के मकरंद उर्फ टुनटुन पुत्र नत्थू निवासी अकबरपुरा थाना माधौगढ़ ने की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में रामनारायण के नाम हटाते हुए मकरंद उर्फ टुनटुन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की, तीन साल से ज्यादा समय तक न्यायालय में ट्रायल चलने के बाद गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।
जिसमें न्यायालय, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के जज शिवकुमार ने मकरंद उर्फ टुनटुन को हत्या, हत्या की कोशिश एवं एससी एसटी एक्ट में दोषी करार मानते हुए आर की सजा सुनाई, साथ ही धारा 302, 307, धारा 285 धारा 336 तथा 3(2)(v)एससी/एसटी अत्याचार निवारण एक्ट में 1 लाख 21 हजार 250 रुपए का जुर्माना लगाया है, इस जमाने में आधी रकम मृतक के परिजनों को देने का आदेश भी दिया गया, वहीं सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।