
जालौन में डेढ़ साल पहले घर में अकेली किशोरी को देख गांव के एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था, इस मामले में गुरुवार को जालौन की स्पेशल न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने युवक को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही युवक पप्पू कुशवाहा पुत्र रामदास ने 1 जून 2022 को रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना को तब अंजाम दिया जब दोपहर के वक्त किशोरी अकेली थी और उसके पिता घर के काम से उरई गए हुए थे, जबकि उसकी पत्नी चाचा के यहां गई हुई थी। घर आने पर किशोरी ने अपने माता-पिता को दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया था, जिसके बाद चुर्खी थाने में किशोरी के पिता ने पप्पू कुशवाहा के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर जांच करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।
गुरुवार को इसकी सुनवाई पूरी हुई। गवाहों और साक्ष्य के आधार पर जालौन की स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पप्पू कुशवाहा को दोषी पाते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।