Wednesday, July 30, 2025
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युवती की हत्या करने वाले तीन युवकों को आजीवन कारावास, 12 साल पहले रेप में नाकाम होने पर कर दी थी गला दबाकर हत्या

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जालौन में रेप में नाकाम होने पर 3 युवकों ने एक युवती की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 साल बाद फैसला आया है। सोमवार को ट्रायल पूरा होने के बाद जालौन के न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सभी को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही सभी दोषियों पर एक एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

12 साल पहले की गई थी हत्या

मामला कोंच कोतवाली क्षेत के ग्राम चमड़ा ठाकुरपुर ग्राम का है। यहां 19/20 अप्रैल 2012 की रात्रि को रश्मि नाम की युवती की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वारदात को गांव के ही रहने वाले संदीप कुशवाह पुत्र सोबरन सिंह, कल्लू परिहार पुत्र जबर सिंह, आनंद पुत्र हरि सिंह ने दुष्कर्म में नाकाम होने होने पर दिया था। इस मामले में मृतिका रश्मि के भाई मनोज ने पुलिस को 20 अप्रैल को सुबह प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि 19 अप्रैल की रात्रि को उसके घर के लोग फसल कतराई करने खेत पर गए थे। उसी वक्त गांव के रहने वाले संदीप कुशवाह, कल्लू परिहार, आनंद पुत्र हरि सिंह घर में बनी दुकान पर सामान लेने के बहाने आये। सभी लोगों ने बहिन से दुकान खोलने के लिए कहा तो बहिन ने मना कर दिया, मगर उक्त सभी लोगों ने जबरन दुकान खुलवा ली और दुकान में जबरन घुसते हुए बहिन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, मगर बहिन के शोर मचाने पर तीनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके कर भाग गए, इस घटना को पड़ोस में रहने वाले चाचा ने देखा और तत्काल इस बारे में अवगत कराया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी थी।

छेड़खानी की शिकायत के बाद कर दी थी हत्या

मृतिका के भाई मनोज ने बताया कि गांव के रहने वाले संदीप, कल्लू, और आनंद उसकी बहन को लगातार छेड़ते रहते थे, जिसकी शिकायत हत्या करने वाले लोगों के परिजनों से की थी, जिसका बदला लेने के लिए सभी लोगों ने बहिन की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय

एक गवाह के बयान पर आया फैसला

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई 12 साल तक चली, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तीनों को बचाने का प्रयास किया, मगर मृतिका के भाई और इस घटना को देखने वाले गवाह के बयान के बाद अपर जिला जज एफटीसी/सी.ए.डब्लू/जीएसटी न्यायालय ने गवाह और हत्या के जुड़े साक्ष्यों के आधार पर संदीप कुशवाहा, कल्लू परिहार और आनंद को हत्या का दोषी मानते हुए अपर जिला जज अंजू राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक-एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद सभी का वारंट जारी करते हुए उरई जिला कारागार भेज दिया।

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