Home उत्तर प्रदेश जालौन में नाबालिग को अगवा करने में मां-बेटे को सजा, बेटे को 20 साल, मां को 3 साल की सजा

जालौन में नाबालिग को अगवा करने में मां-बेटे को सजा, बेटे को 20 साल, मां को 3 साल की सजा

जालौन में नाबालिग को अगवा करने में मां-बेटे को सजा, बेटे को 20 साल, मां को 3 साल की सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय जालौन

जालौन में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के संगीन मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे पोक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी रामलला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, अपराध में सहयोग करने के लिए उसकी मां मालती को 3 वर्ष की जेल और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

मामला 2017 का है, जब माधौगढ़ थाने में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम सरावन के रहने वाले रामलला, उसकी मां मालती और यासीन उर्फ बल्ली उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 363, 366, 368 और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया।

पीड़िता को बरामद करने के बाद न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए गए, जहां उसने रामलला और यासीन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने धारा 376(2)(i) और 376D भी जोड़ दी। लगभग 7 साल तक चली सुनवाई के बाद, न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया।

न्यायाधीश ने रामलला को आईपीसी की धारा 366 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया। वहीं मालती को आईपीसी की धारा 368 के तहत दोषी करार दिया गया। यह फैसला समाज में एक मजबूत संदेश देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here