जालौन में ढाई साल पहले स्कूल जाते समय 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने अगवा कर लिया था, जिसने किशोरी को गुजरात ले जाकर उसके साथ एक माह तक रेप किया, पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद युवक के पास से किशोरी को बरामद किया था, इस मामले में शुक्रवार को जालौन के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (मय रेप) द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर किशोरी को अगवा करने वाले युवक को दोषी मानते हुये 20 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही न्यायालय ने 40 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।
ढाई साल पुराना मामला,
मामला लगभग ढाई साल पुराना चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 16 अगस्त 2021 को घर से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में रोहित नाम के युवक ने उसको बीच रास्ते में रोककर अगवा कर लिया था और अपहरण करने के बाद किशोरी को गुजरात ले गया था, जहां एक महीने तक उसे अपने कब्जे में रखकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। इस मामले में किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ अगवा करने की शिकायत की थी, जिस आधार पर पुलिस ने अगवा लगने वाले युवक के खिलाफ अपहरण व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने लोकेशन और सीडीआर के आधार पर एक महीने बाद किशोरी को युवक के पास से बरामद किया था और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान पुलिस ने अगवा किशोरी का मेडिकल टेस्ट कराया, जहां रिपोर्ट में रेप की पुष्टि व किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में रेप की धारा बढ़ाई।
20 साल के करावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि पुलिस ने इसकी विवेचना पूरी करने के बाद किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले रोहित के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसका ढाई साल तक ट्रायल न्यायालय में चलता रहा, जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रोहित को नाबालिग को अगवा और दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाया गया, जिस आधार पर उसे 20 साल की कैद एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, सजा सुनाई जाने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया जिसके बाद पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।