
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पेशी हुई। इस दौरान अदालत ने 10 नवंबर तक संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के राज्यसभा सांसद की जमानत याचिका खारिज इस आधार पर खारिज कर दी थी उन्हे राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है।
बता दे कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में तीन दिन और रिमांड बढ़ा दी गई। साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। बाद में केस की सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
संजय सिंह के अधिवक्ता फारुख खान ने बताया- हमने कोर्ट में तीन एप्लीकेशन लगाई थीं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्होने बताया कि संजय सिंह को ग्लूकोमा है, जिसका इलाज उन्हें प्राइवेट अस्पताल में कराने की अनुमति दी जाये। दरअसल, गिरफ्तारी से पहले ही संजय सिंह का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। हमने कोर्ट में उसकी रिपोर्ट पेश की, इसके बाद कोर्ट ने इलाज जारी रखने की अनुमति दे दी। जबकि संजय सिंह सांसद हैं, लेकिन उनके जेल में रहते हुए संसदीय क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं का पैसा न रोका जाये। तीसरी एप्लीकेशन घर के खर्चों से जुड़े चेक की थी।