Thursday, July 31, 2025
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मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब होने का दिया आदेश, कर्नाटक चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह पर 5 साल पहले की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि केस में 16 दिसंबर को तलब किया है। उन्हे 5 साल पुराने मामले में कोर्ट में तलब किया है।

राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें वाद दायर करने वाले सुल्तानपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आरोपी के तहत अदालत में तलब करने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने 18 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था, इस मामले में आज सुनवाई करते हुये सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने तलब होने का आदेश सुनाया है।

कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल ने अमित शाह को हत्यारा कहा था

बता दे कि राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने मानहानि का मामला दायर किया था, जिन्होने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि 8 मई 2018 को कंर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल ने बेंगलुरु में प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कहा था कि भाजपा जो कि ईमानदारी व स्वच्छता की राजनीति का दावा करती है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्यारा है। विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं। क्योंकि, वह खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इसमें विजय मिश्र ने रामचन्द्र और अनिल मिश्रा को बतौर 2 गवाह पेश किया था। विजय मिश्रा ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा था कि गवाहों के बयान व अन्य सबूत से राहुल को आरोपी के रूप में तलब करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

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