
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि जब तक स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले से जुड़ी याचिका में आदेश नहीं आ जाता है, तब तक चंद्रबाबू नायडू को फाइबर नेट मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ 9 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।
पीठ ने शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू की ओर से फाइबर नेट मामले में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कैम की याचिका में फैसला सुरक्षित है। इसलिए फैसला सुनाए जाने के बाद ही फाइबर नेट मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई करना उचित होगा।
नायडू की ओर से पेश हुये अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अभी स्किल डेवलपमेंट स्कैम के आरोप में पुलिस कस्टडी में हैं, इसके बावजूद फाइबर नेट मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करने का विचार कर रही है। जिस पर पुलिस की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा। और कहा कि पुलिस को अदालत के फैसले का इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है वह इंतेजार कर सकती है।
बात दे कि इससे पहले फाइबर नेट मामले में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नायडू की स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में FIR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।