Sunday, August 3, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्री धारकों को दी बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायमूर्ति ए.एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 29 अगस्त को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 35325/2023, हरिशंकर एवं एएनआर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्री धारकों को अस्‍थायी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। इस प्रकार अब बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति होगी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा  ने आदेश दिया, भर्ती प्रक्रिया, जो प्रगति पर थी, 21 अगस्त 2023 के अंतरिम आदेश से बाधित हो गई है और अंततः हाईकोर्ट को जिस पहलू पर विचार करना है, वह उस तरीके के संबंध में है, जिसमें इस न्यायालय की ओर से सीए नंबर 5068/2023 में पारित फैसले का अर्थ लगाया जाना है, इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। इसलिए, उक्त सीमा तक, हम हाईकोर्ट की ओर से पारित 21 अगस्त, 2023 को पारित आदेश पर रोक लगाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया, जो हाईकोर्ट द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश की तारीख से पहले प्रगति पर थी, जारी रहेगी और हालांकि, इसके तहत की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों, डब्ल्यूपीएस नंबर 5788/2023 में हाईकोर्ट की ओर से किए जाने वाले विचार के परिणाम के अधीन रहेंगी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्राधिकारी के जर‌िए सूचना दी जाएगी।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ 2023 लाइव लॉ (SC) 633 मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि बी.एड उम्मीदवार निर्धारित योग्यता के अनुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के  लिए पात्र नहीं हैं। उक्त पद प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीईलएड है।

याचिकाकर्ता हरिशंकर एवं एएनआर ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा के फैसले की गलत व्याख्या की है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने संभावित ओवर-रूलिंग के सिद्धांत पर विचार किये बिना, देवेश शर्मा के फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने में गलती की। मौजूदा मामले में 6285 सहायक शिक्षक के पदों को भरने के लिए 4 मई, 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा 10 जून, 2023 को आयोजित की गई और परिणाम 2 जुलाई, 2023 को घोषित किए गए। सफल उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया था। देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त, 2023 को सुनाया गया था।

इसके बाद, कुछ डीईलएड उम्मीदवारों ने बीएड उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में आगे की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिका में असम लोक सेवा आयोग बनाम प्रांजल कुमार (2020) 20 एससीसी 680 के मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि चयन की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर मौजूदा मानदंड चयन को नियंत्रित करेंगे और मानदंडों में बदलाव से चल रही प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, जब तक कि नए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाये।B.Ed And D.El.Ed

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