Home सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बटवारे के मामले में कहा, प्रत्येक इच्छुक पक्ष को माना जाता वादी, कानून प्रारंभिक डिक्री पारित करने पर नहीं लगाता रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बटवारे के मामले में कहा, प्रत्येक इच्छुक पक्ष को माना जाता वादी, कानून प्रारंभिक डिक्री पारित करने पर नहीं लगाता रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बटवारे के मामले में कहा, प्रत्येक इच्छुक पक्ष को माना जाता वादी, कानून प्रारंभिक डिक्री पारित करने पर नहीं लगाता रोक
उच्चतम न्यायालय

11 सितंबर (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या-8080/2019 ए. कृष्णा शेनॉय बनाम गंगा देवी जी और अन्य के विभाजन मुकदमे में सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी) की धारा 10 (मुकदमे पर रोक) के आवेदन से संबंधित एक मुद्दे पर फैसला सुनाते हुये कहा, “बेशक, हम विभाजन के एक मुकदमे से निपट रहे हैं, जिसमें प्रत्येक इच्छुक पक्ष को वादी माना जाता है। कानून कई प्रारंभिक डिक्री पारित करने पर रोक नहीं लगाता है।”

ए. कृष्णा शेनॉय ने दायर की थी विशेष अनुमति याचिका

केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुये ए. कृष्णा शेनॉय ने विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसने अपीलकर्ता की बहिन प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में दिये गये पूरक प्रारंभिक डिक्री की पुष्टि की थी। पहली बार में, विभाजन के लिये एक मुकदमा ओएस नंबर 205/1994 में दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के रूप में पेश किया गया था। उक्त मुकदमे में पारित प्रारंभिक डिक्री यहां याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम हो गई। हालांकि, उनकी दो बहनों को पार्टियों के रूप में शामिल नहीं किया गया था, बाद में कार्यवाही की अंतिम सुनवाई के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला।

इसके बाद, उन्होंने ओएस नंबर 47/2014 में एक स्वतंत्र मुकदमा दायर किया, जिसमें बंटवारे की मांग की गई। उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले के मुकदमे में एक और प्रारंभिक डिक्री की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। जिसके मुताबिक, एक पूरक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, जिसकी पुष्टि विवादित आदेश के तहत की गई है। उसी को चुनौती देते हुए वर्तमान विएष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शकुन शर्मा कर रही थी पैरवी

याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखने वाली अधिवक्ता शकुन शर्मा ने कहा कि सीपीसी के आदेश एक्सएलआई, नियम 31 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। आगे तर्क दिया गया कि वर्ष 2014 में एक अलग मुकदमा दायर करने के बाद, अलग आवेदन सीपीसी की धारा 10 के तहत प्रभावित होता है। विद्धान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों अदालतों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रतिवादी उत्तरदाताओं द्वारा दायर आरोप आवेदन खारिज कर दिया गया था। कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से मल्लुरु मल्लप्पा (मृत) बनाम कुरुवथप्पा और अन्य, (2020) 4 एससीसी 313 और कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से सोमक्का (मृत) बनाम के.पी. बासवराज (मृत) (2022) 8 एससीसी 261 पर उपरोक्त तर्कों के लिए भरोसा किया गया।

खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका को किया खारिज

विवादित आदेश और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री की जांच करने के बाद, शीर्ष अदालत ने पाया कि आदेश XLI, सीपीसी के नियम 31 का अनुपालन किया गया है, हालांकि हाईकोर्ट द्वारा पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किया गया है। यह माना गया कि हाईकोर्ट ने योग्यता के आधार पर विवादों पर विचार किया है और इसलिए, इसमें शामिल मुद्दों से निपटा गया है। कोर्ट ने आगे सीपीसी की धारा 10 के आवेदन के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसे स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने कहा, “यह तथ्य कि आवेदक याचिकाकर्ता की बहनें हैं, विवाद में नहीं है। मामले को देखते हुए, उन्हें मुख्य मुकदमे में ही प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। अंतिम सुनवाई की कार्यवाही के दौरान आवेदन खारिज होने का एक और प्रारंभिक डिक्री की मांग करते हुए दायर आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ा है। दोनों अदालतों ने दो बेटियों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयत पर अविश्वास किया था। “उसी को देखते हुये अदालत ने इस स्पेशल लीव पिटीशन(सिविल) विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

आदेश की कॉपी यहाँ से प्राप्त करें।

Order 11-Sep-2023

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