सुप्रीम कोर्ट शनिवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कौशल विकास घोटाला के आरोपों में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आओने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने और रिमांड आदेश को चुनौती देते हुये याचिका दाखिल की है, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी एफआईआर और रिमांड आदेश रद्द करने की वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
आंध्र प्रदेश की टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं। आंध्र प्रदेश राज्य स्किल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन के संबंध में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर 2021 में आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उन्हें 37वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ ने शुक्रवार को नायडू की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अनुसार एफआईआर के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में सीआईडी की ओर से कहा गया था, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(ए) चंद्रबाबू पर लागू होती है, लेकिन चंद्रबाबू की याचिका में एसीबी कोर्ट से जारी रिमांड को रद्द करने की भी मांग की गई थी। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। सीजेआई के सामने शीघ्र सुनवाई की गुहार के साथ इस याचिका का उल्लेख किया जाएगा।