Sunday, August 3, 2025
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जालौन में युवती को अगवा करने वाले को 7 साल की सजा, 15 हजार रुपए का जुर्माना

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जालौन में तीन साल पहले एक युवती को अगवा करने वाले युवक को जालौन की न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने अगवा करने वाले पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही पॉक्सो एक्ट में युवक को राहत मिली है, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 13 दिसंबर 2020 को एक युवती लापता हो गई थी, जिसको लेकर  युवती के पिता ने जालौन कोतवाली के हरीपुरा निवासी राजा पुत्र रामसनेही के विरुद्ध अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था, साथ ही पिता का कहना था कि उसकी बेटी नाबालिग है। लिहाजा पुलिस ने अपहरण के साथ पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया। करीब एक माह बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर अगवा करने वाले युवक को जेल भेज दिया था। वही साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मुहम्मद आजाद ने आरोपी को अपहरण की धारा 366 में सात साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है, जबकि धारा 363 में पांच साल की कैद एवं पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है। पीड़िता के नाबालिग होने का साक्ष्य साबित नहीं हो पाया, इस वजह से पाक्सो एक्ट में आरोपी राजा को दोषमुक्त करार दिया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी, गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया गया है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है।

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