5 साल पहले यूपी के जालौन में घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी से रेप करने वाले युवक को बुधवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने तत्काल हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया है।
5 साल पुराने मामले में आया फैसला
मामला 5 साल पहले का है। जब डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने 17 वर्षीय किशोरी 12 मई 2018 को अपने परिजनों के साथ सो रही थी, तभी रात्रि एक बजे गांव का ही रहने वाला रविंद्र पुत्र शंभू दयाल उसके घर में घुस आया, जहां उसने किशोरी का मुंह बंद कर उसे डरा धमकाकर घर में एकान्त स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने परिवार के लोगों को बताई, जहां सुबह जाकर उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। वही पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ धारा 376 आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर इस घटना को अंजाम देने वाले रविंद्र को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।
इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जिसका ट्रायल मोहम्मद कमर अहमद की अदालत में 5 साल तक चला, जिसके बाद बुधवार को न्यायालय पोक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर (HJS) द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर रविंद्र को 20 साल कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।