
जालौन में 4 साल पहले 16 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था, इस मामले में किशोरी के पिता ने मोहल्ले के एक युवक पर अगवा करने का आरोप लगाया था जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर युवक के पास से किशोरी को बरामद किया था, जिसके बाद किशोरी के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए थे, जिसमें पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया था, इस मामले में आज न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट द्वारा युवक को दोषी मानते हुये 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
उरई कोतवाली क्षेत्र का था मामला
इस मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि उरई कोतवाली के एक मोहल्ले से 2 फरवरी 2019 को 16 वर्षीय किशोरी को मोहल्ले का रहने वाला अखिलेश कुमार पुत्र रामचरण बहला फैसला कर भाग ले गया था, इस मामले में किशोरी के पिता ने अखिलेश कुमार के खिलाफ धारा 363, 366 आईपीसी में मामला पंजीकृत कराया था, इस मामले के बाद पुलिस ने जांच करते हुये किशोरी को युवक के पास से बरामद किया था, और बयान दर्ज कराने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया था, जिस पर पीड़िता ने युवक पर रेप करने का आरोप लगाया था इस मामले में पुलिस ने 376 की धारा तथा 3/4 पोक्सो एक्ट की धारा में बढ़ोत्तरी की थी। बाद में पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय स्पेशल जज पॉस्को एक्ट में पेश किए, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार द्वारा की जा रही थी इस मामले में अखिलेश कुमार के खिलाफ साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए न्यायाधीश ने रेप के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।