Sunday, August 3, 2025
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यूपी के जालौन में किशोरी से रेप के मामले में युवक को 20 साल की सजा

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यूपी के जालौन की स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश अवनीश कुमार ने किशोरी से रेप करने के आरोप में उरई कोतवाली के रगोली गांव के रहने वाले रंजीत पाल को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायालय ने 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। रंजीत पर बकरी लेकर खेत जा रही 15 वर्षीय किशोरी से रेप करने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जिला कारागार उरई जेल में बंद है।

इस मामले पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि उरई कोतवाली में लगभग 5 साल पहले 4 नवंबर 2018 को एक किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें रेप पीड़िता के पिता ने पुलिस को अवगत कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी बकरियों को लेकर खेत पर चराने के लिए ले जा रही थी, तभी रास्ते में ग्राम रगोली का रहने वाला रंजीत पाल पुत्र सुरेंद्र पाल ने उसे रास्ते में अकेला देखकर पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आसपास के खेत मे काम कर रहे अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ लिया, साथ ही पुलिस को सूचना दी। जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया था। इस मामले में विवेचना करने वाले अधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई, सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश अवनीश कुमार ने रंजीत पाल को सबूत के आधार पर दोषी पाया, साथ ही उसे 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है, घटना के समय से ही आरोपी जिला कारागार उरई में बंद है।

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